Haryana News: हरियाणा के इस जिले में लागू होगी धारा 163, किए ये काम तो तुरंत होगी कार्रवाई

Haryana News: हरिया के सीएम नायब सिंह सैनी हिसार दौरे पर रहेंगे। जिसके चलते जिले में धारा 163 लगा दी जाएगी। इसकी जानकारी जिलाधीश अनीश यादव ने दी है। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे क्षेत्र को सुरक्षा के दृष्टिगत रेड जोन घोषित कर धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एयर शो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेले और गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर यह आदेश लागू किए गए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय सशस्त्र, किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुले पेट्रोल-डीजल की बोतल/केन इत्यादि में रखने बैन रहेंगे।
इसके अलावा VIP मार्ग के कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रोन उड़ाने और 75 मीटर के दायरे में सडक़ के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करते हुए दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।