Haryana News: हरियाणा के इस जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना बैन! नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई

एसपी ने कहा कि कई कम्युनिटी सेंटर और बैंक्वेट हॉल आवासीय इलाकों में हैं, और शादी-ब्याह और अन्य समारोहों में डीजे का तेज संगीत और पटाखों का इस्तेमाल लोगों को बहुत परेशानी देता है। देर रात का शोर-गुल छात्रों, बीमार लोगों और आम जनता को परेशान करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना अपराध है। ऐसे मामलों में, पुलिस मौके पर ही डीजे ऑपरेटर, बैंक्वेट हॉल मालिक और कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ कार्रवाई करेगी और डीजे उपकरण जब्त कर लेगी।
एसपी मीणा ने कहा कि बैंक्वेट हॉल संचालक भी ज़िम्मेदार होंगे। उन्हें प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में एक साइन बोर्ड लगाना होगा, जिसमें लिखा होगा कि हथियार लेकर कोई अंदर नहीं आ सकता और रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा। बुकिंग के समय उन्हें कार्यक्रम आयोजकों को इन नियमों के बारे में बताना भी अनिवार्य होगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि शोर-गुल नियमों का पालन न करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और शोर प्रदूषण अधिनियम के तहत जुर्माना हो सकता है। शोर प्रदूषण न केवल ब्लड प्रेशर और सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि यह इंसानों के व्यवहार और जानवरों व पक्षियों पर भी बुरा असर डालता है। एसपी ने जनता से शादी-ब्याह और अन्य समारोहों के दौरान दूसरों को परेशानी न हो, ऐसे कामों से बचने की अपील की।