Haryana News: हरियाणा में अब शस्त्र लाइसेंस रिजेक्ट होने पर बताना होगा कारण, ये नए आदेश हुए जारी
Sep 6, 2025, 10:19 IST

Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने आर्म लाइसेंस से संबंधित मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी पुलिस कमिशनर्स और डीसी को निर्देश दिये है। जिनमें कहा गया है कि शस्त्र लाइसेंस देने करने, रिन्यू करने या विस्तार के लिए आवेदनों को रिजेक्ट करने के कारणों को लिखित में बताया जाए।
जानकारी के मुताबिक, डॉ. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 14 के तहत, लाइसेंसिंग अधिकारियों को किसी भी एप्लिकेशन को रिजेक्ट करने के लिए लिखित में कारण बताना होगा और आवेदक की ओर से मांगे जाने पर उसे देना होगा। हालांकि, इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है। ये भी देखना होगा कि लिखित में जो कारण बताए गए हैं, वो जनहित में है या नहीं।
सभी लाइसेंसिंग अधिकारियों को दिए निर्देश
वहीं गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी लाइसेंसिंग अधिकारियों को शस्त्र अधिनियम के सभी प्रावधानों का सख्सी से पालन करने के निर्देश दिए है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अस्वीकृति और खारिज करने पर रिपोर्ट समीक्षा के लिए प्रदेश सरकार को भेजने के भी निर्देश जारी किए गए है।