Haryana News: हरियाणा में महिला से गैंगरेप के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला यू-ट्यूबर समेत चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

 
Panipat gang rape case update
Haryana News: हरियाणा के पानीपत जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां पुलिस ने महिला का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने मामले में आरोपी महिला यू-ट्यूबर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना सदर पुलिस ने की है। सभी आरोपियों को सोमवार को सिठाना गांव के अड्डे से गिरफ्तार किया। 

जानकारी के मुताबिक, इन आरोपियों की पहचान गांव भालसी निवासी अमनदीप उर्फ अमन, गांव डाचर करनाल हाल सेक्टर-6 पानीपत निवासी अश्वनी, गांव कासनी झज्जर निवासी मोनू और पत्रकार किरण के रूप में हुई है। 

खबरों की मानें, तो थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत ने बताया कि पूछताछ में चारों आरोपियों ने अपना जुर्म क़बूल किया है और आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार और मोबाइल बरामद किए लिया है। वहीं  मंगलवार को पूछताछ के बाद महिला समेत चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत (जेल ) भेज दिया।
 
क्या है मामला 

खबरों की मानें, तो थाना सदर में पानीपत की एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें उन्होंने  बताया था कि वह 3 दिन पहले रिफाइनरी रोड के जंगल में लकड़ी लेने के लिए आई थी। वहां आस पास के गांवों की काफी महिलाएं लकड़ी और घास फूस लेने के लिए आती है। इसी दौरान किरण नाम की औरत जो अपने आप को पत्रकार बता रही थी। वह एक गाड़ी में तीन लड़कों को लेकर आई। लड़के अपने नाम अमन, अश्वनी और मास्टर संदीप बता रहे थे। 

महिला ने बताया था कि किरण ने उससे कहा यहा गंदे काम करती हो उसे उक्त तीनों लड़कों के साथ संबंध बनाने होगे। मना करने पर उसको जबरदस्ती गांड़ी में डालकर जंगल में ले गए और मारपीट कर तीनों लड़कों ने उसके साथ बारी बारी गलत काम किया। आरोप है कि पत्रकार किरण गाड़ी से थोड़ी दूरी पर डंडा लेकर पहरा दे रही थी। किरण ने उसको धमकी दी कि उसकी वीडियो बना ली है, इसके बारे किसी को बताया तो वीडियों को मीडिया पर चलाकर बदमाम कर देगी। 

वहीं तीनों लड़कों ने भी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। तभी चार/पांच औरतें जंगल में लकड़ी लेने के लिए आ गई, आरोपी उन्हें देखकर गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। उसने यह बात वहां मौजूद औरतों को भी बताई थी। महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में बीएनएस की धारा 115(2), 70(1), 140(3), 61(2), 351(3) के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी।