Haryana News: हरियाणा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली SI और ASI समेत 3 को किया गिरफ्तार

 
Haryana News: हरियाणा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली SI और ASI समेत 3 को किया गिरफ्तार
Haryana News: हरियाणा के सिरसा से बड़ी खबर आ रही है। यहां थाना सिविल लाइन सिरसा पुलिस ने पुलिस वर्दी पहनकर नकली पुलिसकर्मी बनने और गाड़ी पर डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगाने के आरोप में तीन व्यक्तियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से जीप कम्पास (सफेद रंग) गाड़ी, नकली नंबर प्लेट और पुलिस वर्दियां बरामद की गईं।

 जानकारी के मुताबिक, प्रबंधक अफसर थाना सिविल लाइन सिरसा निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि 24 सितंबर को महिला सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमारी अपनी टीम सहित भगत सिंह स्टेडियम, सिरसा के पास गश्त और चैकिंग ड्यूटी पर थी। इस दौरान एक संदिग्ध जीप कम्पास HR26DT-6700 आती दिखाई दी। रुकने का इशारा करने पर चालक ने गाड़ी रोककर वापस मोड़ने की कोशिश की। शक होने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर गाड़ी को रोका तो गाड़ी में चालक के अलावा दो व्यक्ति पुलिस वर्दी (सब इंस्पेक्टर और एएसआई) में बैठे मिले।
पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम सुमेर पुत्र गोपीचन्द निवासी ढाबी टेक सिंह, जिला जीन्द, आगे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रामदिया उर्फ संदीप पुत्र देवा सिंह निवासी ढाबी टेक सिंह जिला जीन्द और पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने नरेश कुमार उर्फ मुर्गा पुत्र शीशपाल निवासी जाण्डली खुर्द जिला फतेहाबाद बताया। 

जब गाड़ी की जांच की गई तो  डिग्गी से असली नंबर प्लेट HR-98U-2163 मिली और आरोपियों के पास गाड़ी व वर्दी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज और पहचान पत्र नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही गाड़ी, नकली नंबर प्लेट व पुलिस वर्दियां कब्जे में लिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना सिविल लाइन सिरसा में मामला दर्ज किया गया।


पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गाड़ी की नकली नंबर प्लेट और पुलिस वर्दी का इस्तेमाल कर लोगों को डबल मुनाफा का लालच देकर गुमराह करके ठगी करते थे। थाना सिविल लाइन सिरसा पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। आरोपियों को गुरुग्राम व टोहाना ले जाकर गाड़ी खरीद और नकली नंबर प्लेट बनवाने के स्थान की निशानदेही करवाई जाएगी।

थाना सिविल लाइन सिरसा पुलिस ने बताया कि आरोपी सुमेर पुत्र गोपीचन्द, रामदिया उर्फ संदीप और नरेश कुमार उर्फ मुर्गा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 205, 318(4), 336(3), 338, 340(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोपियों को आज पेश अदालत किया गया, आरोपी सुमेर की तीन दिन पुलिस हिरासत प्राप्त की गई, आरोपी रामदिया व नरेश कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजे गये है, जांच जारी है।