Haryana News: हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को जारी किया ऑर्डर, 24 घंटे में इन कर्मचारियों की मांगी डिटेल

Haryana News: हरियाणा सरकार के एक ऑर्डर से सभी विभागों में हड़कंप मच गया। सरकार ने 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत पक्के हुए कर्मचारियों की 24 घंटे में रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों, डिविजनल और डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोनीपत निवासी योगेश त्यागी के एक मामले में सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इसमें लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
इस पर विभाग ने सभी संगठनों से कहा है कि वे पिछली जानकारी में कोई बदलाव हो तो उसे अपडेट कर 12 सितंबर 2025 तक ई-मेल से मानव संसाधन विभाग ब्रांच को भेजना है। वहीं, अगर किसी विभाग व संस्थान में 2014 की नीति के तहत कोई नियमितीकरण नहीं हुआ है तो भी रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।
जारी पत्र में लिखा कि पहले भी 95 विभागों, बोर्डों, निगमों से नियमितीकरण नीति-2014 के तहत नियमित कर्मचारियों का डाटा मांगा गया था और वह सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा चुका है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई, 28 जुलाई 2025 में राज्य सरकार से नवीनतम डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।