Haryana News: हरियाणा के व्यापारियों से जुड़ी बड़ी खबर, 27 सितंबर से पहले करें ये काम, सरकार बंद करने वाली है योजना

जानकारी के मुताबिक, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) अंजु सिंह ने बताया कि यह योजना व्यापारियों के लिए पिछली योजनाओं से ज्यादा लाभदायक है, जिसका लाभ उठाने की आखिरी तारीख 27 सितंबर है।
एक लाख से दस लाख तक के बकाया कर में ब्याज और जुर्माना होगा माफ
अंजू सिंह ने बताया कि एक लाख से दस लाख तक के बकाया कर में ब्याज और जुर्माने की पूर्ण माफी के साथ-साथ एक लाख की कर छूट मिलेगी और शेष कर का 40 प्रतिशत अदा करना होगा। दस लाख से दस करोड़ के बकाया कर में ब्याज और जुर्माने की पूर्ण माफी के साथ-साथ एक लाख की कर छुट मिलेगी । वहीं शेष कर का 50 प्रतिशत अदा करना होगा। दस करोड़ से अधिक बकाया कर राशि में ब्याज व जुर्माने की पूर्ण माफी के बाद पूरा कर अदा करना होगा।
27 सितंबर से पहले लाभ उठाए व्यापारी
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) ने सभी व्यापारियों से आह्वान किया कि वे हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना का 27 सितंबर से पहले अधिक से अधिक लाभ उठाएं। वरना 27 सितंबर के बाद बकाया कर, ब्याज व जुर्माने पूर्ण अदायगी करनी होगी। किसी भी तरह की सहायता के लिए व्यापारी 27 सितंबर शाम सात बजे तक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।