Haryana news: हरियाणा में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला! प्राइवेट स्कूलों पर लगा जुर्माना, जानें क्यों?

सूत्रों के अनुसार, जिन स्कूलों ने MIS पोर्टल पर RTE एडमिशन की जानकारी अपलोड नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ₹1000 तक फीस लेने वाले स्कूलों पर ₹30,000 का जुर्माना लगाया गया है, जबकि ₹3000 तक फीस लेने वाले स्कूलों पर ₹70,000 का जुर्माना लगाया गया है। ₹3000 से ज़्यादा फीस लेने वाले संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और सुनवाई के बाद उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1126 स्कूलों का मान्यता भी खतरे में
इसके अलावा, 1126 स्कूलों की मान्यता भी खतरे में है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने कई कमियों और अन्य कारणों से उनके मान्यता आवेदन को खारिज कर दिया है। विभाग ने अल्पसंख्यक होने का दावा करने वाले संस्थानों से अपने सर्टिफिकेट जमा करने को कहा है। जांच के बाद एक अलग सूची तैयार की जाएगी।
नियम तोड़ने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
डायरेक्टरेट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 10 सितंबर तक ज़रूरी कार्रवाई पूरी करने और रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। इसने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल विभाग द्वारा जारी असली और नवीनीकृत मान्यता प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे। शिक्षा विभाग ने दोहराया कि वह छात्रों के अधिकारों और RTE कानून के प्रावधानों से समझौता नहीं करेगा। नियम तोड़ने वाले संस्थानों को किसी भी स्थिति में दंडित किया जाएगा।