Haryana: हरियाणा की बेटियों को मिलेंगे 71 हजार रुपये, जानें क्या है सरकार की जबरदस्त योजना 

 
Daughters of Haryana will get 71 thousand rupees

Haryana News: हरियाणा की बेटियों के लिए एक खुशखबरी है। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटी के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में परिजनों को सहारा मिल सके। अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। 

जानें कितनी मिलेगी राशि 

अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।

अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। 

आवेदन प्रक्रिया

लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकर कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। 

आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।