Haryana Dayalu Yojna 2: हरियाणा में कुत्ते के काटने पर सरकार देगी 20 हजार, शुरू हुई ये नई योजना, जानें किसे मिल सकेगा लाभ

 
 the government will give 20 thousand rupees for dog bite, this new scheme has been started

Haryana News: हरियाणा में 5 सितंबर से दयालु योजना-2 लागू हो गई है। इस योजना के तहत पशुओं की वजह से दुर्घटना में BPL परिवार के सदस्य के दिव्यांग या मौत होने पर 1 से 5 लाख रुपए तक की मदद मिल सकेगी।

जानकारी के मुताबिक, इस योजना में कुत्ते के काटने से लेकर अन्य पशुओं जैसे गाय, बैल, कुत्ता, नीलगाय, भैंस के साथ किसी जंगली या पालतू पशु की वजह से होने वाली दुर्घटना शामिल है। वहीं दिव्यांगता 70% से ज्यादा होने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा। खबरों की मानें, तो यह लाभ 1.80 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को दिया जाएगा। हालांकि, इस योजना के लिए पीपीपी होना जरूरी है। यह योजना 5 सितंबर से लागू की गई है।

इस योजना के तहत किसी आवारा या पालतू कुत्ते द्वारा काटने पर मामूली चोट लगने पर 10 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं त्वचा से मांस उखड़ने ('0.2 सेमी' घाव) पर 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। दयालु योजना-1 में 36,651 परिवारों को 1380 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। प्रदेश  में हर दिन 100 से अधिक कुत्ता काटने के केस आ रहे हैं।

हर जिले में बनेगी कमेटी
खबरों की मानें, तो इस मामले में हर जिले में DC की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। जो मुआवजा निर्धारित करेगी। कमेटी में जिला योजना अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जबकि एसपी, एसडीएम, ट्रांसपोर्ट अधिकारी और सीएम इसके सदस्य होंगे। कमेटी मुआवजा निर्धारण के अलावा मामलों में बैठक करेगी। बैठक में 50% सदस्य होने जरूरी हैं। कमेटी दावे की वास्तविकता के लिए गवाह, साक्ष्य या दस्तावेज मांग सकती है। इसके अलावा पालतू जानवर के मालिक को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। मामला 1 से ज्यादा विभाग से जुड़ा हुआ मिला तो मुआवजे का बंटवारा उनके बीच कर सकेगी।