Fastag Annual Pass: 3,000 का फास्टैग पास कैसे खरीदें?, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

 
Important news for those who want to make FASTag Annual Pass, they will have to pay toll on these expressways and highways, list released
Fastag Annual Pass: देश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAU) ने निजी वाहनों, जीपों और वैन के लिए एक नया फास्टैग सालाना पास शुरू कर दिया है, जो 3,000 रुपये में बनेगा और 200 ट्रीप फ्री होंगी। यह एक साल तक के लिए Valid होगा।

दरअसल, सालाना पास खरीदने के लिए, वाहन पर उसके रजिस्ट्रेशन का  एक रजिस्टर्ड  फास्टैग होना आवश्यक है और उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। यह पास कार और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए है। केवल चेसिस नंबर के आधार पर रजिस्ट्रर्ड फास्टैग वाले वाहनों को आवेदन करने से पहले सही रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ टैग को अपडेट करना होगा। व्यावसायिक वाहन, बसें और ट्रक बैन हैं।

एक्टिवेशन प्रक्रिया काफी सरल है और इसे राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। आवेदक को लॉग इन करना होगा, पात्रता सुनिश्चित करनी होगी और UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ₹3,000 का भुगतान करना होगा। सत्यापन के बाद, पास 2 से 24 घंटों के भीतर एक्टिवेट हो जाएगा और उपयोगकर्ता को एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। भुगतान वॉलेट बैलेंस से नहीं किया जाना चाहिए।


बार-बार यात्रा करने वालों के लिए फायदा

वार्षिक पास, अलग-अलग प्लाज़ा पर बार-बार टोल भुगतान से बचाता है, जिससे नियमित यात्रियों के लिए यात्राएँ सरल हो जाती है। यह 200 यात्राओं पर टोल खर्च को ₹3,000 तक सीमित करके खर्च को नियंत्रित करता है। लंबी दूरी के हाईवे ड्राइवरों, शहरों के बीच नियमित पारिवारिक यात्राओं और अक्सर दैनिक यात्रियों को इससे सुविधा होती है। यह पास लेन-देन को सरल बनाकर टोल प्लाज़ा पर प्रतीक्षा समय को भी कम करता है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है।


योजना की कमियाँ

हालाँकि, लोकप्रिय होने के बावजूद, इस पास का उपयोग सीमित है। इसका उपयोग NHAI द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर किया जा सकता है, लेकिन राज्य राजमार्गों या स्थानीय मार्गों पर नहीं। इस पास को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यह उसी वाहन के लिए है जिसके लिए इसे जारी किया गया है, और यात्राओं की संख्या या वैधता पूरी होने पर इसे नवीनीकृत करना होगा। वर्ष समाप्त होने से पहले 200 से अधिक यात्राएँ करने वाले वाहन चालकों के लिए अतिरिक्त यात्राओं पर कोई आवधिक टोल नहीं है।