
हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को कॉमन कैडर के अंतर्गत नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों का वेतन समय पर जारी करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये कर्मचारी विज्ञापन संख्या 01/2023 के माध्यम से चयनित हुए थे, जिन्होंने 28 अगस्त, 2025 या उसके बाद विभिन्न विभागों में कार्यभार ग्रहण किया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया गया है कि 28 अगस्त, 2025 के नियुक्ति आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागों में ज्वाइन करने वाले कुछ नव नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है।
सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित वेतन उनकी जॉइनिंग की वास्तविक तिथि से तत्काल जारी किए जाएं, ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी न हो।
गौरतलब है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन कर्मचारियों की अनुशंसा 2 जुलाई, 2025 को की गई थी, जिसके पश्चात उन्हें विभिन्न विभागों में कॉमन कैडर के अंतर्गत नियुक्त किया गया।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि वेतन बिल तैयार करने की प्रक्रिया में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर नव-नियुक्त कर्मचारियों के हित प्रभावित होते हैं।
मुख्य सचिव ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने कर्मचारियों का ब्यौरा एचआरएमएस पोर्टल पर शीघ्र दर्ज करें, क्योंकि ई-बिलिंग प्रणाली वेतन बिल तैयार करने के लिए इन्हीं आंकड़ों पर निर्भर करती है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से संबंधित मामलों में सरकार ने स्पष्ट किया है कि पी.आर.ए.एन. जारी किए बिना केवल दो माह का वेतन ही जारी किया जा सकता है। इसके बाद वेतन जारी के लिए पी.आर.ए.एन. अनिवार्य है।
सभी विभागों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही, वेतन भुगतान की पुष्टि मुख्य सचिव कार्यालय को भेजी जाए।