व्यापारियों के लिए बीमा योजनाओं का लाभ उठाएं, 31 मई तक करें पंजीकरण : डीसी
डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की बीमा सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है और आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण किसी व्यापारी के माल या स्टॉक को नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर 5 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की बीमा कवर सहायता दी जाती है। इन योजनाओं के लिए व्यापारी http://htwbhry.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में इन योजनाओं में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसे बढ़ा कर 31 मई किया गया है, इसलिए जिले के सभी पात्र व्यापारी समय रहते पंजीकरण करवाकर इन योजनाओं का लाभ उठाएं।
