राष्ट्रीय लोक अदालत में 12,030 मामलों का हुआ आपसी सहमति से निपटारा
झज्जर, 09 मई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजकुमार यादव के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर द्वारा झज्जर एवं बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री विशाल ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन फिजिकल मोड में किया गया, जिसमें झज्जर एवं बहादुरगढ़ की सभी राजस्व एवं न्यायिक अदालतों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त पीएलए/पीयूएस कोर्ट में भी लोक अदालत आयोजित की गई।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में 38 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। वहीं ट्रैफिक शाखा द्वारा लंबित 6,386 चालान मामलों का समाधान किया गया तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा 4,346 मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में कुल 17,409 मामले रखे गए, जिनमें से 12,030 मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया गया। निपटाए गए मामलों की कुल राशि 2 करोड़ 31 लाख 33 हजार 975 रुपये रही।
लोक अदालत में प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट श्री प्रवीण कुमार लाल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज राणा, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मोनिका खनगवाल, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जितेश शर्मा, नीलम, हरसिमरन कौर एवं आसिमा गर्ग की अदालतों द्वारा मामलों का समाधान किया गया।
सीजेएम श्री विशाल ने कहा कि लोक अदालत तेजी से न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है, जहां मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे समय एवं धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने आमजन से लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।
उन्होंने लोक अदालत के सफल संचालन में सहयोग देने वाले पीठासीन अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं तथा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, बिजली विभाग सहित अन्य विभागों की सराहना करते हुए सभी सहयोगी विभागों का धन्यवाद किया।
