Haryana Pension Scheme: हरियाणा के किसानों को राहत पहुंचाने के के लिए प्रदेश सरकार ने किसान पेंशन योजना (Farmers Pension Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उन सभी किसानों को पेंशन मिलेगी। जिनके पास कम जमीन है और सालाना इनकम 1,50,000 रुपये से कम है।
दरअसल, हरियाणा के कमजोर किसानों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने किसान पेंशन स्कीम शुरू की गई है। खबरों की मानें, तो हरियाणा सरकार ने किसान पेंशन स्कीम के लिए 1500 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उनके जिले में मौजूद किसानों के आंकड़े भेज दिए हैं और उसका मिलान कर वापस रिपोर्ट भेजने के आदेश दे दिए हैं।
Haryana Kisan Pension Yojana का लाभ कौन से किसान ले सकता है?
- -किसान पेंशन योजना में आवेदन केवल हरियाणा के किसान ही कर सकते हैं।
- -आवेदक करने वाले किसान की उम्र 58 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
- -5 एकड़ तक कृषि भूमि रखने वाले किसान ही इस पेंशन योजना के पात्र हैं।
- -आवेदक किसान के परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- -किसान पेंशन योजना का लाभ परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा।
- -आवेदक किसान के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
किसान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए चाहिए ये जरूरी दस्तावेज
- -आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- -खेत की खसरा खतौनी होना जरूरी है।
- -आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- -बैंक खाते का प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- -किसान का पहचान पत्र जरूरी है।
- -किसान के पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- -किसान के पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- -एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए