हरियाणा सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित करती है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और शिक्षा के महत्व को समझ सकें।
मुख्य विशेषताएँ:
लाभार्थी: कक्षा 1 से 10 तक के छात्र।
लक्षित समुदाय: अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, और जैन।
आय सीमा: माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता: पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।
आवेदन प्रक्रिया:
1. आवेदन पत्र प्राप्त करें:
आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in से डाउनलोड करें।
या अपने नजदीकी ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र से प्राप्त करें।
2. आवेदन पत्र भरें:
सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, जैसे:
आधार कार्ड।
जन्म प्रमाण पत्र।
आय प्रमाण पत्र।
मूल निवास प्रमाण पत्र।
पिछली परीक्षा के अंकपत्र की प्रति।
बैंक खाता विवरण।
3. आवेदन जमा करें:
भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित स्कूल या संस्थान के प्रधानाचार्य के माध्यम से जमा करें।
या सीधे जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा करें।
महत्वपूर्ण तिथियाँ:
आवेदन की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष अलग हो सकती है। अतः, नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
अधिक जानकारी के लिए:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट: socialjusticehry.gov.in
या अपने नजदीकी ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र से संपर्क करें।
इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार का उद्देश्य छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और शिक्षा के महत्व को समझ सकें।