Haryana: हरियाणा में सैनी सरकार करेगी बड़ा बदलाव, अब इन सरपंचों और पंचों की नहीं खैर !

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में सैनी सरकार इस एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जिससे अब हरियाणा में भ्रष्ट सरपंचों और पंचों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है। अब कोई भी सरपंच या ...

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Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में सैनी सरकार इस एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जिससे अब हरियाणा में भ्रष्ट सरपंचों और पंचों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है। अब कोई भी सरपंच या पंच भ्रष्टाचार करके आसानी से नहीं बच सकेगा।

मिली जानकारी के मुताबिक, विकास कार्यों में गड़बड़ी व ग्राम पंचायत की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले सरपंच व पंच अब सैनी सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक, सैनी सरकार पंचायती राज अधिनियम धारा 53 की उपधारा (5) में संशोधन करने जा रही है। Haryana News

इसके तहत कोई सरपंच या पंच के कार्यकाल में विकास कार्यों में अनियमितताएं मिलती हैं तो गड़बड़ी होने की तारीख से छह साल तक या फिर सरपंच के पद से हटने के दो साल तक, जो भी बाद में होगा, उस अवधि तक कार्रवाई की जा सकेगी।

मिली जानकारी के अनुसार, अगर किसी सरपंच के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कोई घोटाला सामने आता है तो छह साल तक उससे नुकसान की भरपाई करवाई जा सकेगी। जानकारी के मुताबिक, भले ही सरपंच पद से हटने के दो साल की अवधि बीत गई हो। जबकि मौजूदा प्रावधान में ऐसा नहीं था और भ्रष्ट सरपंच व पंच आसानी से बच कर निकल जाते थे। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, यदि किसी सरपंच के आखिरी कार्यकाल में गड़बड़ी सामने आई और जांच में दो से तीन साल लग गए तो उसके बाद उसे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। यानी जो नुकसान हुआ है, उसकी वसूली नहीं की जा सकेगी।

मिली जानकारी के अनुसार, कई बार तो शिकायतें सरपंचों के पद से हटने के बाद आती थी और यह भी देखा गया कि शिकायत आने के बाद सरपंच व पंच जानबूझ कर देरी करते थे या फिर जांच में सहयोग नहीं करते थे, ताकि किसी तरह कार्यकाल खत्म होने के बाद दो साल का वक्त भी बीत जाए। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, इससे ग्राम पंचायत की राशि या संपत्ति के नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत किसी भी मामले में नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस नुकसान होने से छह साल के भीतर जारी किया जाएगा, भले ही सरपंच पद से हटने के दो साल की अवधि बीत गई हो। हरियाणा सरकार बजट सत्र के दौरान इस संशोधन को पेश कर सकती है।

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