हरियाणा में 5 से 20 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम के निर्देश, जाने वजह ?

 
हरियाणा में 5 से 20 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम के निर्देश, जाने वजह ?

सोनीपत : उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा एहतियाती कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत सोनीपत जिले में 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक सरकारी एवं निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, जबकि शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कार्य करेंगे।

उन्होंने बताया कि सीएक्यूएम के निर्देशानुसार सभी सरकारी विभागों, निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को इन आदेशों की सख्ती से पालना करनी होगी। सभी विभागाध्यक्ष एवं संस्थान प्रमुख कर्मचारियों के लिए उचित रोस्टर एवं रोटेशन व्यवस्था तैयार करेंगे, ताकि कार्यालयों का आवश्यक कार्य प्रभावित न हो और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी प्रभावी बनाया जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जहां परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के कारण वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं है। हालांकि, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने प्रशासनिक, कॉरपोरेट, अकाउंट, मानव संसाधन एवं अन्य गैर-निर्माण संबंधी कार्यालयों या अनुभागों में जहां संभव हो, 50 प्रतिशत भौतिक उपस्थिति और शेष कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करनी होगी।

उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक तथा अन्य ऐसे कार्यालयी स्टाफ के लिए भी यह व्यवस्था लागू रहेगी, जहां वर्क फ्रॉम होम संभव है। इन निर्देशों के तहत शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की उपस्थिति या कक्षाएं बंद करने संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया है।

उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों, संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए कि वे सीएक्यूएम के आदेशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करें तथा संबंधित विभागों में एक नोडल अधिकारी भी नामित करें, जो इस व्यवस्था की निगरानी एवं समन्वय का कार्य करेगा। उपायुक्त ने कहा कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सभी संस्थानों का सहयोग आवश्यक है और इन निर्देशों का पालन पूरी गंभीरता से किया जाना चाहिए।