विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को दिया गया प्रशिक्षण
- मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा पूर्ण
- चारों विधानसभाओं के बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को दिया गया है प्रशिक्षण
रोहतक, 5 अगस्त : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन गुप्ता के मार्गदर्शन में आज गढ़ी-सांपला-किलोई विधानसभा एवं रोहतक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) एवं सुपरवाइजरों को स्थानीय जिला विकास भवन स्थित सभागार में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। जिला की सभी चारों विधानसभाओं के बूथ स्तर अधिकारियों व सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
गढ़ी-सांपला-किलोई विधानसभा की रिटर्निंग अधिकारी अंकिता पुवार का रोहतक विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने बीएलओ व सुपरवाइजरों को भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के कार्य को निर्धारित समय तक पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। मतदाताओं की सुविधा के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची जिला प्रशासन की वेबसाइट तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। मतदाता अपना नाम voters.eci.gov.in पर भी देख सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 1950 निर्वाचन हेल्पलाइन अथवा संबंधित निर्वाचन सहायता केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। सभी बूथ स्तर अधिकारी 30 अगस्त तक सुबह 9 से 5 बजे तक मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगेे। यदि किसी पात्र व्यक्ति को अपना नाम मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना है या विवरण में संशोधन करवाना है तो इस दौरान वे अपने मतदान केन्द्र पर पहुंचकर बूथ स्तर अधिकारियों के पास फार्म जमा करवा सकते हैं।
चुनाव तहसीलदार सरला कौशिक ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य आगामी 28 सितम्बर तक प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। जिन मतदाताओं की एसआईआर में मैपिंग नहीं हो पाई या रिकार्ड में विसंगतियां पाई गई है उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएंगे। इन नोटिसों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार नियुक्त सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी सुनवाई करेंगे। आयोग द्वारा निर्धारित 13 मान्य दस्तावेजों में से संबंधित दस्तावेज मतदाता को नोटिस के आधार पर प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत ईआरओ अंतिम निर्णय लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
