हरियाणा में व्यापारियों को मिलेगा सहायता योजना का लाभ, पंजीकरण की अंतिम तिथि बढाकर 31 मई की गई
चंडीगढ़, 17 अप्रैल - हरियाणा सरकार ने व्यापारियों एवं उद्योग जगत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं की सुखद पहल की है। इसी के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए सहायता योजनाएं आरंभ की है। हरियाणा सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना' और 'मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना' को स्वरूप दिया है जिसके अंतर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि बढाकर 31 मई कर दी गई है।
इस योजना के अंतर्गत व्यापारी को जानमाल के नुकसान एवं दुर्घटना होने पर, जीवन की क्षति और स्थायी निःशक्त होने पर सरकार द्वारा 5 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है और आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत किसी व्यापारी के माल का नुक्सान (आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक की हानि) होने पर राज्य के पंजीकरण व्यापारियों के नुक्सान की भरपाई के लिए करदाता के वार्षिक टर्नओवर के अनुसार रु 5 लाख से रु 20 लाख तक की सहायता हरियाणा सरकार सुरक्षा न्यास द्वारा प्रदान की जाएगी। इन योजनाओं के लिए व्यापारी http://htwbhry.in पोर्टल पर 31 मई तक आवेदन कर सकते है।
टर्नओवर बार श्रेणी
सहायता राशि
वार्षिक पंजीकरण शुल्क
रुपए 0 से रु 20 लाख
रु 5 लाख तक
रु 100
रु 20 लाख से रु 50 लाख
रु 10 लाख तक
रु 500
रु 50 लाख से रु 1 करोड़
रु 15 लाख तक
रु1500
रु 1 करोड़ से रु 1.5 करोड़
रु 20 लाख तक
रु2500
