अचानक! हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने वजह ?

 
अचानक! हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने वजह ?
हिसार, 17 अप्रैल : जिलाधीश एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने शहर में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा अवगत करवाया गया था कि युवा जजपा व अन्य छात्र संगठनों द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में जी.जे.यू. लघु सचिवालय, किसी थाने में जाकर किसी भी प्रकार का नया एकत्रीकरण / प्रदर्शन शांति भंग होने, विश्वविद्यालय / सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा शैक्षणिक वातावरण एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस दौरान शरारती एवं असामाजिक तत्व भीड़ का हिस्सा बनकर हुड़दंग मचा सकते हैं, जिससे कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इस पर जिलाधीश महेंद्र पाल ने कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत दिनांक 17.04.2026 को हिसार शहर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व जन शांति बनाये रखने हेतु विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं।

1. आम जनता या जनता का कोई प्रतिनिधि हिसार शहर के सभी स्थानो जैसे धर्मशाला व अन्य सार्वजनिक स्थानो पर कोई जनसभा इत्यादि नहीं करेगा।

2. चार या चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।

3. दिनांक 17.04.2026 को हिसार शहर के सभी सार्वजनिक स्थानो पर किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे अग्नि शस्त्र, तलवार, बरछा इत्यादि (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़ कर ) लेकर चलने पर पूर्णतः: प्रतिबन्ध रहेगा।

4. यह आदेश पुलिस एवं अन्य ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें।

5. इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी पूर्णरूप से पुलिस अधीक्षक, हिसार, सभी उपमण्डल मजिस्ट्रेट, सभी उप पुलिस अधीक्षक व जिले के सभी थाना प्रभारियों की अपने -2 क्षेत्र की होगी। 

उपर्युक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 223 के तहत दण्ड का भागी होगा और अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो सकते है।