स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा, सक्षम योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक का ऋण

 
 स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा, सक्षम योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक का ऋण

सिरसा, 02 जुलाई। 
हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा संचालित ‘सक्षम योजना’ के तहत पात्र युवाओं को अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का उद्देश्य ऐसे युवाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाना है। स्थानीय स्तर पर निजी क्षेत्र में सीमित अवसरों के बीच यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए उपयोगी मानी जा रही है जिन्होंने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन आर्थिक संसाधनों के अभाव में अपना क्लिनिक, कार्यालय, प्रयोगशाला या अन्य पेशेवर संस्थान शुरू नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि योग्य और प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।
योजना के तहत डॉक्टरों के क्लिनिक, नर्सिंग होम, फिजियोथेरेपी (भौतिक चिकित्सा) क्लिनिक, जैव-चिकित्सीय प्रयोगशालाओं, अधिवक्ताओं के कार्यालय, इंजीनियरिंग इकाइयों, मेडिकल स्टोर, आर्किटेक्ट कार्यालय सहित अन्य पात्र व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों के प्रशिक्षित युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में आर्थिक सहयोग मिलेगा।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ
सक्षम योजना का लाभ केवल उन आवेदकों को मिलेगा जो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं तथा पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले पात्र युवा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, आयु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, हरियाणा अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो आदि प्रस्तुत करना होगा। पात्र युवाओं से आह्वान है कि आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और योजना की पात्रता शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो। स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के इच्छुक युवाओं के लिए सक्षम योजना एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है। निगम द्वारा समय-समय पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं, इसलिए आवेदक को आवेदन के लिए कार्यालय आने की भी आवश्यकता नहीं है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निगम का पोर्टल https://hbews.org.in/ पर समय-समय पर जरूर विजिट करें।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम से जिला प्रबंधक धर्मेंद्र खोथ ने कहा कि इस प्रकार की योजनाएं केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब कोई युवा अपना क्लिनिक, प्रयोगशाला, इंजीनियरिंग यूनिट या कार्यालय स्थापित करता है, तो उसके साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना रहती है। हरियाणा सरकार पिछले कुछ वर्षों से स्वरोजगार आधारित योजनाओं पर विशेष जोर दे रही है। सक्षम योजना भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।