हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने वजह ?

 
हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने वजह ?

रोहतक :  जिलाधीश सचिन गुप्ता ने सुरक्षा के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला में आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।

 सचिन गुप्ता ने प्रदेश के महामहिम राज्यपाल अशीम कुमार घोष के 03 से 04 मई 2026 तक रोहतक दौरे के दौरान जिला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह आदेश लागू किये गए है। जारी आदेशों के तहत सभी साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, कार्यालय एवं मकान मालिकों को अपने यहां आने वाले प्रत्येक आगंतुक/किरायेदार/नौकर का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। संबंधित व्यक्तियों के पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) की फोटो कॉपी सुरक्षित रखना भी अनिवार्य किया गया है।

जिलाधीश सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत ड्रोन, माइक्रो लाइट, एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी,  चाइनीज माइक्रो लाइट के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश जनहित एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।