Haryana News: हरियाणा के इस जिले में लागू हुई धारा 163, 23 जुलाई तक लागू रहेंगी ये पाबंदियां

 
Section 163 implemented in this district of Haryana, these restrictions will remain in force till July 23

Haryana News: हरियाणा के फतेहाबाद से बड़ी खबर आ रही है। यहां जिलाधिकारी मनदीप कौर ने धारा 163 लागू कर दी है। जिसके तहत कावड़ मेला 11 जुलाई से 23 जुलाई के दौरान शिव भक्तों, कावड़ियों की ओर से लाउड स्पीकर/डीजे बजाने या तेज ध्वनि के प्रसारण यंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगाया है। इन आदेशों की अवहेलना में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 163 के अनुसार दंड का भागी होगा।


जारी आदेशों में बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी  कावडियां मेला इस साल 11 जुलाई को शुरू हुआ है, जो 23 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कावड़िये हरिद्वार और नीलकंठ से कावड़ लाते हैं और अपने-अपने क्षेत्र में स्थित शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान कावड़िये जीप, पैदल व अन्य वाहनों का प्रयोग करते है और वाहनों पर ऊंची आवाज में डीजे लगाकर भी चलाते हैं। इसके साथ ही अपने साथ हॉकी, बैट, असला इत्यादि भी रखते हैं, जिसके दृष्टिगत कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 163 बीएनएसएस के आदेश जारी करना जरूरी हो जाता है।