हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने इसकी बड़ी वजह ?
जिला जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों एवं स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, चाकू, लाठी, साइकिल चेन या अन्य आक्रामक वस्तुओं को लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, जिला फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाली सभी फोटोकॉपी (फोटोकास्ट) की दुकानें एवं कोचिंग सेंटर 03 मई 2026 को प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के भीतर किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल फोन, पेजर अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि परीक्षाओं का सुचारु, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन प्रशासन की प्राथमिकता है। आमजन से अनुरोध है कि वे आदेशों का पालन करें और परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने दें।
उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य लागू कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
