सीबीएसई परीक्षाओं के चलते धारा 163 लागु

 
 सीबीएसई परीक्षाओं के चलते धारा 163 लागु

झज्जर,27 जुलाई ।
जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 28 जुलाई, 2026 को आयोजित होने वाली सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन के लिए आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं।
आदेशों के तहत परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के हथियार लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी तथा वाहनों की पार्किंग की भी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में वाई-फाई, ब्लूटूथ अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के उपयोग, लाउडस्पीकर बजाने तथा गैर कानूनी रूप से भीड़ एकत्र करने एवं अन्य अवांछित गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि परीक्षा का संचालन पूरी पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सुनिश्चित किया जा सके। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।