हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, 4 से 14 जुलाई तक आदेश रहेंगे लागू

 
हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, 4 से 14 जुलाई तक आदेश रहेंगे लागू
रोहतक, 30 जून: जिला मैजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा चार से 14 जुलाई तक आयोजित की जाने वाली सीनियर सेकेंडरी (अध्यापक) एवं सेकेंडरी (अध्यापक) पूर्ण विषय/कम्पार्टमेंट/पुनर्मूल्यां कन परीक्षा को लेकर निषेद्याज्ञा के आदेश जिलाधीश द्वारा जारी किए गए। आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रो की 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा उपरोक्त परिधि में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हड़ी, जाली, चाकू और अन्य हथियार जैसे अपराध के हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। साथ ही परीक्षा के समय जिला रोहतक के परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में स्थित जेरॉक्स/फोटोस्टेट की दुकानों, डुप्लीकेटिंग सुविधा/साइबर कैफे और प्रसारण गतिविधि के संचालन पर भी रोक रहेगी। जिला मैजिस्टे्रट धर्मेंद्र सिंह द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि  परीक्षार्थियों और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश से, परीक्षा के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। रोहतक जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के भीतर कोई भी हथियार/आग्नेयास्त्र और कोई अन्य अपराधिक हथियार ले जाने और पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने से शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा परीक्षा के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की दूरी पर कई ज़ेरॉक्स/फोटोस्टेट की दुकानें चल रही हैं, जो परीक्षार्थियों को भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री की प्रतियां उपलब्ध करा सकती हैं और परीक्षा केंद्रों के आसपास बहुत अधिक उपद्रव भी पैदा कर सकती हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 या किसी अन्य लागू अधिनियम/नियम के अंतर्गत अभियोजन और दंड का प्रावधान होगा। यह आदेश पुलिस एवं अन्य ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। आकस्मिक स्थिति एवं समय की कमी को देखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा आम जनता को संबोधित है। जिला, उपमंडल और तहसील कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के नोटिस बोर्ड पर इस आदेश की प्रतियां चस्पा की जाएगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, रोहतक इस आदेश की एक प्रति जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए गए है।