Haryana News: हरियाणा के इस जिले में लागू हुई धारा 163, 24 जुलाई तक रहेंगी ये पाबंदियां

 
 Section 163 implemented in Jhajjar district of Haryana

Haryana News: हरियाणा के झज्जर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कावड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी है। जिसके चलते जिले में वाहनों पर डीजे औ साउंड सिस्टम रखने और हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार कावड़ यात्रा के दौरान जिले में विभिन्न स्थानों से कावड़ियों के जत्थे निकलते हैं, जिनमें वाहनों में डीजे और लाउड स्पीकर बजाया जाता है।  इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है, बल्कि आमजन की शांति और सुरक्षा भी प्रभावित होती है। ऐसे में जिलाधीश की ओर से आगामी 24 जुलाई 2025 की सुबह तक कावड़ यात्रा के दौरान वाहनों पर डीजे लगाना, तेज आवाज में गाने बजाना और अपने साथ हथियार या अन्य अस्त्र-शस्त्र रखना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।

अगर कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेश की पालना करने के आदेश दिए गए है।