यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत सुरक्षित कार्यस्थल हर महिला का अधिकार*

 
यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत सुरक्षित कार्यस्थल हर महिला का अधिकार*

गुरुग्राम, 21 जुलाई- भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित शी-बॉक्स पोर्टल तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भेदभाव रहित कार्यस्थल उपलब्ध कराना तथा उन्हें अपने अधिकारों और शिकायत निवारण व्यवस्था के प्रति जागरूक बनाना है।

महिला एवं बाल विकास विभाग, गुरुग्राम की जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनैना ने बताया कि अधिनियम के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है, जबकि जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति गठित की गई है। इन समितियों के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी महिला को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वह शी-बॉक्स पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके अलावा संबंधित आंतरिक शिकायत समिति अथवा जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है।

उन्होंने सभी संस्थानों से अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया। साथ ही महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न की घटना होने पर बिना संकोच शिकायत दर्ज कराने की अपील की।