वाहन स्क्रैपिंग इकाइयों का ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य: शैलेंद्र अरोड़ा
​​​​​​​

 
 वाहन स्क्रैपिंग इकाइयों का ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य: शैलेंद्र अरोड़ा

भिवानी, 24 जून। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), नई दिल्ली के निर्देशानुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ईएलवी) से संबंधित सभी वाहन उत्पादकों तथा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) के लिए ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्यरत सभी वाहन निर्माता एवं पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं सीपीसीबी द्वारा संचालित ईपीआर-ईएलवी पोर्टल पर अपना पंजीकरण शीघ्र सुनिश्चित करें। इसके अलावा राज्य में संचालित अनौपचारिक अथवा अवैध वाहन स्क्रैपिंग इकाइयों को भी सभी आवश्यक सरकारी औपचारिकताएं पूरी कर विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
शैलेंद्र अरोड़ा ने कहा कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं कोई गैर-पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा संचालित होती दिखाई दे तो उसकी सूचना हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए बोर्ड द्वारा हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है, जहां संबंधित अधिकारी आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करवा रहे हैं।

बॉक्स
- वाहन स्क्रैपिंग संबंधी जानकारी के लिए हेल्प डेस्क स्थापित
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वाहन स्क्रैपिंग इकाइयों एवं ईपीआर पोर्टल पंजीकरण संबंधी जानकारी के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। सहायता के लिए डॉ. सुनील कुमार, सीनियर साइंटिस्ट (मो. 9485750006) तथा जर्नेल सिंह, असिस्टेंट पर्यावरण इंजीनियर (मो. 8295541478) से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा  hspcbplasticwaste@gmail.com ई-मेल आईडी पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।