हरियाणा में पानीपत कोर्ट के SHO-IO पर कार्रवाई के निर्देश, जाने इसकी बड़ी वजह ?

 
हरियाणा में पानीपत कोर्ट के SHO-IO पर कार्रवाई के निर्देश, जाने इसकी बड़ी वजह ?
Naya Haryana : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के पानीपत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लांबा ने इसराना थाना प्रभारी (SHO) और जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, यह आदेश एक नाबालिग आरोपी से जुड़े मामले में समय पर चालान पेश न करने के कारण दिए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला इसराना थाना में 28 जनवरी 2026 को दर्ज FIR नंबर 29 से संबंधित है। इसमें जौन्धन गांव के पास पुलिस और दो आरोपियों के बीच क्रॉस फायरिंग हुई थी, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग था। पुलिस ने संबंधित कोर्ट में नाबालिग आरोपी का चालान समय पर पेश नहीं किया था। इस लापरवाही के कारण आरोपी को जमानत मिल गई, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। Haryana News

न्याय प्रणाली प्रभावित

जानकारी के मुताबिक, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। कोर्ट ने कहा कि इस देरी से न्याय प्रणाली प्रभावित हुई है और आमजन का न्यायिक प्रणाली पर विश्वास कमजोर हुआ है। कोर्ट ने पानीपत के पुलिस अधीक्षक (SP) को संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। Haryana News

न्यायिक प्रक्रिया

मिली जानकारी के अनुसार, साथ ही, जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया में समय पर सहयोग करना पुलिस का दायित्व है। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।