Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में अब इस तरह की सारी बसें बंद होने वाली है। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली की तर्ज पर बड़ा कदम उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार, अब हरियाणा के NCR जिलों में भी BS-4 मानक की डीजल बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी। यह आदेश 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। Haryana News क्या है फैसला? जानकारी के मुताबिक, अब तक केवल दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में ग्रैप (GRAP) के तहत BS-4 बसों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती थी। अब यह प्रतिबंध हरियाणा के NCR जिलों जैसे सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल आदि में भी लागू होगा। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, इसके तहत BS-4 डीजल बसें, लोडिंग वाहन, मिनी ट्रक और अन्य छोटे व्यवसायिक वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। Haryana News सख्त कार्रवाई जानकारी के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। वाहन जब्त किए जा सकते हैं या जुर्माना लगाया जा सकता है। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। दिल्ली-एनसीआर की हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 कणों की मात्रा सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है। Haryana News जानकारी के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि एक नवंबर से पहले अपने BS-4 वाहनों का वैकल्पिक इंतजाम करें। जहां संभव हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या CNG/इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दें।
