Haryana News: हरियाणा में 93 स्कूलों को नोटिस जारी, 10 दिन में लेनी होगी मान्यता

 
Haryana News: Notice issued to 93 play schools in Haryana, will have to get recognition within 10 days

Haryana News: हरियाणा के रोहतक जिले से बड़ी खबर आ रही है। एक हिंदी अखबार की खबर की मानें, तो जिले में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे प्ले स्कूलों पर महिला और बाल विकास विभाग सख्त हो गया है। जिसके चलते विभाग की ओर से अब तक 93 स्कूलों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसमें रोहतक ब्लॉक के 59, सांपला के 13, महम के 17 और लाखन माजरा के 4 स्कूल शामिल है। इन स्कूलों को मान्यता के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, इन 93 स्कूलों को  मार्च-अप्रैल में भी विभाग ने रजिस्ट्रेशन के लिए मौका दिया था। इसके बावजूद कई स्कूलों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। कुछ स्कूलों के पास 12वीं तक की मान्यता है, लेकिन उन्होंने प्ले स्कूल के लिए अलग से मान्यता नहीं ली है। ऐसे स्कूलों में अवैध रूप से प्ले स्कूल चल रहे हैं।

 

खबर की मानें, तो विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर स्कूल संचालक तय समय में आवेदन नहीं करते, तो उनके स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अब तक 150 स्कूलों ने मान्यता के लिए अप्लाई किया है। इनमें से चार स्कूलों का निरीक्षण कर उन्हें मान्यता भी दी जा चुकी है। कई स्कूल पहले भी आवेदन कर चुके थे, लेकिन दस्तावेजों में कमी के कारण उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ा।

 

हरियाणा में प्ले स्कूल के लिए ये है मानक

-प्ले स्कूल रिहायशी इमारत में नहीं होना चाहिए।

-20 बच्चों पर एक शिक्षक और एक देखभाल करने वाला कर्मचारी होना अनिवार्य है।

-सुरक्षा और सफाई के लिए भी कर्मचारियों का होना जरूरी हैं।

-लड़के और लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। 

-दिव्यांग बच्चों के लिए भी अलग से सुविधाएं होनी चाहिए।

-आग से बचाव के इंतजाम होने चाहिए। 

-प्राथमिक उपचार की दवाइयां और पट्टियां होना जरूरी है। 

गैर मान्यता प्राप्त प्ले स्कूलों की लिस्ट हो रही तैयार 

अखबार की खबर की मानें, तो जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त प्ले स्कूलों की लिस्ट तैयार की जा रही है। सभी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। अगर इसके बाद भी स्कूल आवेदन नहीं करते है तो विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।