'कोई भी योग्य मतदाता न छूटे' : लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर

 
'कोई भी योग्य मतदाता न छूटे' : लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर

 

 

लंबित मामलों का 28 अक्टूबर तक  निस्तारण करने के निर्देश,

चंडीगढ़, 9 अक्टूबर- हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्राप्त नोटिस एवं सुनवाई से संबंधित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि 'कोई भी योग्य मतदाता न छूटे'। गत 7 से 9 अक्टूबर तक प्रदेशभर में आयोजित विशेष शिविरों एवं घर-घर सर्वेक्षण के दौरान 88,735 लंबित मामलों की सुनवाई की गई।

 

निर्वाचन आयोग द्वारा मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सुनवाई से संबंधित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। ऐसे मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी पात्र मतदाता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

 

प्रदेश में मतदाता सूची से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के अंतर्गत प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूचियां संबंधित राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई हैं।

 

वर्तमान में प्रदेश में कुल 2,54,438 सुनवाई संबंधी मामले लंबित हैं, जिनका निस्तारण 28 अक्टूबर, 2026 तक किया जाना है।

 

ऐसे में मतदाताओं से अपील की गई है कि जिन मतदाताओं ने अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं, वे अपने दस्तावेज संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जल्द से जल्द जमा करवाएं ताकि सभी पात्र मतदाताओं के नाम 6 नवंबर, 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सकें।