हरियाणा में BDPO व DDPO नहीं अब तहसीलदार सुनेंगे लाल डोरा से जुड़े विवाद, आदेश जारी

 
हरियाणा में BDPO व DDPO नहीं अब तहसीलदार सुनेंगे लाल डोरा से जुड़े विवाद, आदेश जारी 

Naya Haryana : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में अब लाल डोरा से जुड़े विवाद मामलों को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। हरियाणा में जारी इस नये आदेश के अनुसार प्रदेश में अब BDPO व DDPO लाल डोरा योजना से जुड़े विवादों को नहीं सुनने वाले है। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है की अब BDPO व DDPO नहीं अब लाल डोरा से जुड़े विवाद तहसीलदार सुनने वाले है। 

आइए आदेश में और क्या कहा गया है देखें पूरे विस्तार से...  

मुझे आपका ध्यान हरियाणा आबादी देह (मालिकाना हक देना, रिकॉर्ड करना और उसका समाधान करना) एक्ट, 2025 के नोटिफिकेशन की ओर दिलाने का निर्देश दिया गया है, जिसे नंबर Leg. 4/2026 तारीख 19.01.2026 के ज़रिए नोटिफाई किया गया है, जो 26.11.2025 से लागू हो गया है। 

यह देखा गया है कि इस एक्ट से जुड़ी शिकायतें BDPO/DDPO को भेजी जा रही हैं, जबकि एक्ट के तहत उन्हें कोई रोल नहीं दिया गया है, जिससे मामलों में देरी हो रही है और उन्हें बेवजह इधर-उधर किया जा रहा है। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसी सभी शिकायतों को हमेशा सिर्फ़ चुने हुए रेवेन्यू ऑफिसर, यानी नायब तहसीलदार (AC 2nd ग्रेड), तहसीलदार (AC 1st ग्रेड), वगैरह ही देखेंगे और उनका निपटारा करेंगे, और यह एक्ट के सेक्शन 15 और 16 के नियमों के अनुसार ही होगा। इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

हरियाणा में BDPO व DDPO नहीं अब तहसीलदार सुनेंगे लाल डोरा से जुड़े विवाद, आदेश जारी