हरियाणा की साइबर सिटी में नए नियम लागू , सस्ते घरों का सपना होगा पूरा   

 
हरियाणा की साइबर सिटी में नए नियम लागू , सस्ते घरों का सपना होगा पूरा   

Naya Haryana : हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकार ने किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग) से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए नई दरें और पार्किंग मानक तय कर दिए हैं। दरअसल, दरों में बदलाव की घोषणा पिछले दिनों हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद कर दी गई थी, जिसके बाद अब गुरुग्राम में लोगों को एक बार फिर अपने आशियाने का सपना पूरा होता नजर आ रहा है।

पार्किंग जरूरी 

जानकारी के मुताबिक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2013 में किया गया है, जिससे घर खरीदारों और बिल्डरों दोनों पर असर पड़ेगा। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, नए नोटिफिकेशन के तहत अब हर फ्लैट के लिए एक अनिवार्य पार्किंग देना जरूरी होगा। इसके लिए फ्लैट की लागत का लगभग 10 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त पार्किंग स्थान को विजिटर पार्किंग या दोपहिया पार्किंग के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, बिल्डिंग प्लान पास करते समय सभी पार्किंग स्लाट स्पष्ट रूप से चिन्हित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिन प्रोजेक्ट्स में पहले से लाइसेंस और नक्शे पास हो चुके हैं लेकिन पार्किंग का प्रविधान नहीं है, वहां बिल्डर को बदलाव के लिए कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की सहमति लेनी होगी। हालांकि जिन प्रोजेक्ट्स में आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) चुका है वहां यह लाभ नहीं मिलेगा।

अलग-अलग शहरों के लिए अधिकतम अलॉटमेंट रेट तय Haryana News

गुरुग्राम: 5575 प्रति वर्ग फुट
फरीदाबाद व सोहना: 5,450 प्रति वर्ग फुट
अन्य उच्च/मध्यम संभावित शहर: 5050 प्रति वर्ग फुट
कम संभावित शहर: 4250 प्रति वर्ग फुट

अतिरिक्त शुल्क

मिली जानकारी के अनुसार, यदि फ्लैट में 5 फीट तक की प्रोजेक्शन वाली बालकनी है, तो उसके लिए 1300 प्रति वर्ग फुट अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। हालांकि यह कुल मिलाकर 1.30 लाख प्रति फ्लैट से अधिक नहीं होगा। Haryana News

खास प्रावधान

जानकारी के मुताबिक, जिन योजनाओं में पहले ही आवेदन आमंत्रित हो चुके हैं, वहां नई दरों के अनुसार अतिरिक्त राशि ली जाएगी, लेकिन यदि कोई आवेदक नई दरों पर ड्रा में शामिल नहीं होना चाहता तो उसकी जमा राशि बिना कटौती वापस कर दी जाएगी।