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 New Rule: प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, इन गाड़ियों का कटेगा 20000 का चालान
 
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New Rule: दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के लिए ट्रैफिक नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जो खासतौर पर प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण विभाग द्वारा बनाए गए इन नए नियमों के अनुसार कुछ वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्या है नया ट्रैफिक नियम?

दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि इलाकों में अब निम्न मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है। अगर आप दिल्ली में BS मानकों को पूरा न करने वाली गाड़ी चला रहे हैं, तो आप पर 20,000 रुपये तक का चालान हो सकता है।

किन वाहनों पर लगेगा चालान?

यदि आपकी पेट्रोल कार का इंजन BS3 या उससे नीचे का है, तो उस पर प्रतिबंध है। यदि आपकी डीजल कार का इंजन BS4 या उससे नीचे का है, तो उस पर भी प्रतिबंध है। यानी अब दिल्ली में केवल BS6 और BS5 डीजल वाहन, तथा BS4 और उससे ऊपर वाले पेट्रोल वाहन ही चलाए जा सकते हैं।

कैसे चेक करें कि आपकी गाड़ी चालान के दायरे में है या नहीं?

अपनी गाड़ी का RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) देखें। उस पर इंजन का BS नंबर (जैसे BS3, BS4, BS6) लिखा होता है। आप परिवहन विभाग की वेबसाइट या VAHAN पोर्टल पर भी यह जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं।