Haryana News: हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी खबर, सरकार इन कृषि यंत्रों को खरीदने पर दे रही 50 प्रतिशत की सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी

वहीं उप निदेशक डॉ. आत्मा राम गोदारा ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में आवेदन करने वाले किसान के नाम ट्रैक्टर की वैध आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है है। किसान का नाम मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी 2025 और खरीफ-2024 सीजन में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि एक किसान चार मशीनों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन सब्सिडी केवल एक ही मशीन पर दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति के किसानों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
उप निदेशक डॉ. आत्मा राम गोदारा ने बताया कि पिछले साल वर्षों में जिन किसानों ने किसी कृषि यंत्र पर अनुदान लिया है, वे उसी यंत्र के लिए इस स्कीम में आवेदन नहीं कर सकेंगे। योजना की पूरी प्रक्रिया जिला स्तरीय कमेटी देखेगी, जिसके चेयरमैन डीसी हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान उप निदेशक या सहायक कृषि अभियंता, पानीपत के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।