राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को, आपसी सहमति से होगा विभिन्न मामलों का निपटारा
हिसार, 07 नवंबर।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत आगामी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।उन्होंने बताया कि लोगों के लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में आगामी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली मामले, पेंशन मामले, हाउस टैक्स सहित विभिन्न प्रकार के लंबित विवादों का आपसी सहमति से समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सस्ता, सरल एवं समय पर न्याय प्रदान किया जाता है।
