Haryana Vidhan Sabha Monsoon Session: हरियाणा में विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से होगा शुरू, जानें कितने दिन का होगा

 
Monsoon session of Haryana Vidhan Sabha will be held from August 22

हरियाणा में 22 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। यह फैसला हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया है। हालांकि,  यह कितने दिन का अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय किया जाएगा। वहीं कैबिनेट की मीटिंग में 21 एजेंडे रखे गए थे। जिनमें से 17 पास हुए है।

इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी विकसित कर रही है जिसपर लगभग 3,050 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 

सीएम सैनी ने आगे कहा कि आज की बैठक में नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई है। 

सीएम सैनी ने कहा कि इस मंडी से हरियाणा के साथ- साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्‍ली के व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा।

सीएम सैनी ने कहा कि लाइसेंसधारी बिल्डरों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत राजस्व रास्तों का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करने की लिए नीति को मंजूरी दी गई है। इससे सीवरेज, जल आपूर्ति, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी विभिन्न सुविधाएं विकसित करने में सहायता मिलेगी

सीएम सैनी ने कहा कि यह नीति 6 करम (10 मीटर) तक की चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर लागू होगी। 

कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। 

-61 से 70 वर्ष आयु के पेंशनर्स को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। 

-70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को भी 10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता मिलेगा। 

-वहीं बैठक में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेयंस डीड हो चुकी है और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई दे रही है, ऐसे आवंटियों से केवल बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी।

-ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ किया गया।

-बकाया मूल राशि अधिसूचना की तिथि से एक महीने में जमा करवानी होगी। 

-निर्धारित समय के भीतर राशि जमा न करने पर विपणन बोर्ड उचित कार्रवाई करने का हकदार होगा। 

--पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की ‌शिकायतों के निपटान के लिए विवादों का समाधान-II को मंजूरी दी गई है। 

-अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्ज़ा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा। 

-कब्जा प्रदान करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की गणना "विवादों का समाधान-II" नीति के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। 

-संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्‍चितता अधिनियम, 2024 के तहत अनुबंध कर्मच‌ारियों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमों को मंजूरी दी गई  है। 

-22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।