हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत, अनुबंध अवधि बढ़ी, देखें आदेश

 
हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत, अनुबंध अवधि बढ़ी, देखें आदेश
हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के अंतर्गत स्वीकृत पदों के समक्ष विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में लगे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 31 मार्च, 2026 (4 माह) तक अथवा सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, 2024 का पोर्टल क्रियाशील होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में कहा गया है कि इससे पहले इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ाई गई थी। इस संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) द्वारा 25 मार्च, 2025 को जारी ज्ञापन में दी गई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

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