नगर पालिका सांपला चुनाव के मद्देनजर शराब ठेके रहेंगे बंद, जिलाधीश ने जारी किए आदेश

 
 नगर पालिका सांपला चुनाव के मद्देनजर शराब ठेके रहेंगे बंद, जिलाधीश ने जारी किए आदेश

रोहतक, 8 मई। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नगर पालिका समिति सामान्य चुनाव-2026 सांपला के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है।

जिलाधीश सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 10 मई 2026 को सांपला में स्थित सभी मतदान केंद्रों तथा 13 मई 2026 को मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट, कैमरा अथवा किसी भी प्रकार के रिकॉर्डिंग उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन के लिए जारी किए गए हैं।

सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत केंद्रीय एवं राज्य पर्यवेक्षक, प्रैजाइडिंग अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, चुनाव ड्यूटी, पुलिस अधिकारी तथा हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छूट प्रदान की गई है। हालांकि, उन्हें अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखने होंगे तथा चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। यह आदेश 10 मई एवं 13 मई 2026 को परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।

नगर पालिका सांपला चुनाव के मद्देनजर शराब ठेके रहेंगे बंद :-

जिलाधीश सचिन गुप्ता ने नगर पालिका सांपला के आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश के तहत नगर पालिका सामान्य चुनाव के मतदान समाप्ति से पूर्व अंतिम 48 घंटों के दौरान अर्थात 8 मई 2026 सायं 6 बजे से 10 मई 2026 सायं 6 बजे तक तथा मतगणना दिवस 13 मई 2026 को सायं 6 बजे तक सांपला डिवीजन के क्षेत्र में स्थित सभी शराब के ठेके पूर्णत: बंद रहेंगे।

जिलाधीश द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द कायम रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आबकारी एवं कराधान विभाग, रोहतक को सौंपी गई है।