Haryana : हरियाणा में दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर अब सरकार पैसे देगी। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की राहवीर योजना को हरियाणा में लागू किया गया है। इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल को एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।
जानें क्या है योजना का उद्देश्य
बता दें इस योजना का मुख्य उद्देश्य हादसे के दौरान घायल हुए इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले को सात दिन के अंदर 25 हजार रुपये इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा।
जानें कैसे मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि अगर एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी। प्रशस्ति-पत्र सभी को दिये जाएंगे। एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है। राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाणपत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।
योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक
जिला स्तर पर मूल्यांकन कमेटी में चार व्यक्ति होंगे। जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष डीटीओ-कम-आरटीए सचिव, एसपी सदस्य व सीएमओ/एसएमओ सदस्य रहेंगे। मूलयांकन कमेटी की सिफारिश के पश्चात परिवहन विभाग की ओर से सात दिन के भीतर राहवीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। राह वीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक रहेगी।