सुनवाई का नोटिस मिले तो निर्धारित तिथि पर जरूर रखें अपना पक्ष : डीसी

वोटर लिस्ट के दावे-आपत्तियों का 28 सितंबर तक होगा निपटारा, प्रारूप वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो चिंता नहीं, 30 अगस्त तक फॉर्म-6 के जरिए नाम जुड़वाने का अवसर
 
सुनवाई का नोटिस मिले तो निर्धारित तिथि पर जरूर रखें अपना पक्ष : डीसी



झज्जर, 04 अगस्त।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने कहा कि 30 अगस्त तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के निपटान के दौरान यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस प्राप्त होता है तो वह निर्धारित तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष अवश्य रखें। इससे आवेदन का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा।  नागरिक अपनी मतदाता संबंधी जानकारी ceoharyana.gov.in पर भी जांच सकते हैं तथा किसी भी जानकारी के लिए अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।


डीसी ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 30 अगस्त 2026 तक नाम जोड़ने, नाम में संशोधन कराने तथा अन्य त्रुटियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। यदि किसी मतदाता की डिटेल में कोई गलती है तो वह फॉर्म-8 एवं घोषणा पत्र भरकर अपने संबंधित ईआरओ/एईआरओ के पास 30 अगस्त से पहले जमा करवा सकता है। उन्होंने बताया कि नागरिकों से प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।


डीसी ने जिला के मतदाताओं से अपील की है कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम प्रारम्भिक मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नागरिक 30 अगस्त 2026 तक अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करते हुए अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को यह नहीं समझना चाहिए कि उसका वोट स्थायी रूप से कट गया है। सबसे पहले प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और नाम नहीं मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें।

प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचे मतदाता
डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। अब जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों झज्जर, बेरी, बादली व बहादुरगढ़ क्षेत्र के नागरिक अपने नाम, पते एवं अन्य विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

त्रुटि रहित वोटर बनाने में हर नागरिक की हो भागीदारी : डीसी
डीसी वर्षा खांगवाल ने जिला झज्जर के सभी मतदाताओं से आह्वान किया कि वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपनी मतदाता संबंधी जानकारी अवश्य जांचें। उन्होंने कहा कि यदि नाम सूची में नहीं है अथवा किसी विवरण में त्रुटि है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित फॉर्म भरकर आवेदन करें। उन्होंने नागरिकों एवं राजनीतिक दलों से एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग करते हुए मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटि रहित बनाने में योगदान देने की अपील की।
18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी बनवा सकते हैं वोट
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट और त्रुटिरहित बनाने में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कारणवश मतदाता सूची से हट गया है तो वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते हुए पुनः अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है।