Haryana: हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस कैसे बनवाएं? किन-किन डॉक्यूमेंट की पड़ती है जरूरत; जानें पूरा प्रोसेस
May 12, 2025, 14:51 IST

Haryana Roadways License: किसी भी प्रकार का दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस तरह से कार बाइक आदि के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से बस ट्रक माल वाहक टेंपो आदि के लिए भी हमें हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों के लिए हरियाणा रोडवेज हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू किया गया है। आप घर बैठे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। FEES 1. सामान्य जाति पिछड़े वर्ग (GEN/OBC) के उम्मीदवार :- ₹3000 2. अनुसूचित जाति (SC/BC) के उम्मीदवार:- ₹1500 3. सामान्य जाति पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC) सर्विस टैक्स :- ₹540 4. अनुसूचित जाति (SC/BC) सर्विस टैक्स :- ₹270 मुख्य बिंदु 1. केवल हरियाणा के मूल निवासी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 2. LMV- NT/LTV लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए। 3. जिस अथॉरिटी से LMV बनवाया है उसे लाइसेंस की पुष्टि के लिए लाइसेंस का प्रमाण पत्र (NOC) साथ सलंग्न करना होगा। 4. ऑनलाइन आवेदन करते समय ड्राइविंग ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन क्रमांक संख्या के आधार पर ही ट्रेनिंग का समय निर्धारित किया जाएगा। 5. आवेदक को ड्राइविंग ट्रेनिंग की सूचना फोन या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। 6. अगर आवेदक निश्चित अवधि में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं हो पता तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा। आवेदक को प्रशिक्षण लेने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। 7. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 15 दिनों के अंदर-अंदर फॉर्म का प्रिंट अपने नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करवाना होगा। पात्रता हरियाणा का मूल निवासी HMVL के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक की आयु 20 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक का LMV ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए। दस्तावेज 1. आधार कार्ड 2. परिवार पहचान पत्र 3. जन्म प्रमाण पत्र 4. राशन कार्ड 5. NOC प्रमाण पत्र 6. मेडिकल सर्टिफिकेट 7. 10th मार्कशीट 8. शिक्षण शुल्क की रसीद 9. एफिडेविट 10. आवेदक के हस्ताक्षर 11. पासपोर्ट साइज फोटो 12. पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट