Hisar News: मुख्यमंत्री के हिसार दौरे को लेकर निषेधाज्ञा जारी, कार्यक्रम स्थलों और वीवीआईपी मार्ग के आसपास ड्रोन उड़ाने, वाहन खड़े करने व हथियार लेकर चलने पर रोक

 
Hisar News: मुख्यमंत्री के हिसार दौरे को लेकर निषेधाज्ञा जारी, कार्यक्रम स्थलों और वीवीआईपी मार्ग के आसपास ड्रोन उड़ाने, वाहन खड़े करने व हथियार लेकर चलने पर रोक

 

हिसार, 08 अगस्त। 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 9 अगस्त को प्रस्तावित हिसार दौरे के मद्देनजर जिलाधीश महेंद्र पाल ने सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल व अन्य कार्यक्रम स्थलों तथा वीवीआईपी मार्ग के आसपास विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाई है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार वीवीआईपी मार्ग के सभी कार्यक्रम स्थलों तथा आसपास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा वीवीआईपी मार्ग तथा कार्यक्रम स्थलों और उसके आसपास 200 मीटर की दूरी तक सड़क के दोनों ओर किसी भी वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।

इसी प्रकार कार्यक्रम स्थलों से 2 किलोमीटर की परिधि में लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर खुले पेट्रोल अथवा डीजल की बोतल/कैन रखने पर भी रोक रहेगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश 9 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान प्रभावी रहेंगे। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।