BBMB मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब सरकार की याचिका खारिज
दी थी चुनौती
मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में BBMB के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हरियाणा को उसके हिस्से से अतिरिक्त 8,500 क्यूसेक पानी देने का निर्णय लिया गया था। पंजाब का कहना था कि हरियाणा पहले ही अपना पूरा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए उसे और पानी नहीं दिया जाना चाहिए। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने यह भी कहा कि BBMB के पास किसी राज्य को तय हिस्से से ज्यादा पानी देने का कानूनी अधिकार नहीं है। Haryana News
सुप्रीम कोर्ट
मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब ने यह आरोप भी लगाया कि यह फैसला नियमों के खिलाफ लिया गया। जैसे बैठक के लिए जरूरी 7 दिन पहले नोटिस नहीं दिया गया और एजेंडा भी समय पर साझा नहीं किया गया। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने 6 मई 2025 को बांध की सुरक्षा और पानी के बंटवारे को लेकर जो आदेश दिए थे, उनके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील (SLP) भी दायर की थी। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, साथ ही, हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी लगाई, जिसमें कहा गया कि BBMB ने अदालत को गुमराह किया है।
