चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक हथियार लेकर चलने पर रहेगा पूर्णत प्रतिबंध
हिसार, 08 मई। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला हिसार के चुनावी क्षेत्रों में हथियार लेकर चलने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश नगर पालिका उकलाना तथा पंचायत राज चुनाव-2026 के अंतर्गत आने वाले गांव मंडी आदमपुर और जवाहर नगर ब्लॉक आदमपुर क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार 10 मई को होने वाले चुनावों के मद्देनजर सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। चुनावी क्षेत्रों में हथियारों के प्रदर्शन अथवा उपयोग से शांति भंग होने तथा आमजन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आदेशों में बताया गया कि लाइसेंसी आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू सहित ऐसे सभी हथियार एवं वस्तुएं, जिनका उपयोग आक्रामक गतिविधियों में किया जा सकता है, लेकर चलने पर पूर्ण रूप से पाबंधी। इसके अलावा धार्मिक परंपरा के तहत म्यानबंद कृपाण को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल एवं ड्यूटी पर तैनात अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश ने आमजन से चुनाव अवधि के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
