Haryana: हरियाणा में कल से इन वाहनों पर लगा प्रतिबंध, देखें पूरी जानकारी 
 
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Haryana News: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से BS-III और BS-IV डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नियम सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र से जुड़े 14 जिलों में भी लागू रहेगा।

गुरुग्राम के जिला परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) सचिव परमजीत चहल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने यह निर्णय प्रदूषण को रोकने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में केवल BS-VI डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक वाहन और दिल्ली में पंजीकृत वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। पुराने BS-III और BS-IV डीजल वाहनों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे पुराने कॉमर्शियल वाहन

परमजीत चहल ने कहा कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में किसी भी तरह का BS-III या BS-IV कॉमर्शियल वाहन नहीं घुस सकेगा। दिल्ली सरकार ने पहले ही GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है।

यह आदेश लागू होने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर BS-III और BS-IV वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। वहीं, दिल्ली में पंजीकृत पुराने वाहनों पर भी निगरानी रखी जाएगी।

हरियाणा के 14 जिलों में भी लागू होंगे आदेश

हरियाणा के एनसीआर से जुड़े गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, करनाल, पानीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, नूंह और हिसार जिलों में भी यह नियम लागू रहेगा।

हालांकि, हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से जारी कथित पब्लिक नोटिस की अभी तक किसी अधिकारी ने औपचारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार की नीति के अनुरूप ही हरियाणा में भी यह कदम उठाया गया है।

प्रदूषण पर लगाम की कोशिश

दिल्ली-एनसीआर में पिछले एक सप्ताह से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। ऐसे में सरकार ने वाहन उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए यह कड़ा फैसला लिया है।

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