Haryana: हरियाणा में इन लोगों को मिलेंगे 5 लाख रुपये, ऐसे करें आवेदन ?

 
Haryana: हरियाणा में इन लोगों को मिलेंगे 5 लाख रुपये, ऐसे करें आवेदन ?
Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और सहायता को प्राथमिकता देते हुए “दयालु-2 योजना” चलाई जा रही है, जिसके तहत किसी भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति या  मृतक के परिजनों को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यह योजना हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा संचालित की जा रही है। Dayalu-2 Scheme

DC ने जानकारी देते हुए बताया कि दयालु-2 स्कीम के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता डीसी स्वयं करते हैं। इस कमेटी में पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा, तीनों एसडीएम, आरटीए सचिव, सीएमओ के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा जिला सांख्यिकी अधिकारी डॉ. देवीदास सदस्य सचिव हैं।

किसे मिलेगी कितनी सहायता? Dayalu-2 Scheme

दुर्घटना, सड़क हादसे, आवारा या पालतू पशु की टक्कर से घायल या मृतक व्यक्ति को आयु के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी—

12 वर्ष तक: 1 लाख रुपये
12 से 18 वर्ष तक: 2 लाख रुपये
18 से 25 वर्ष तक: 3 लाख रुपये
25 से 45 वर्ष तक: 5 लाख रुपये
45 वर्ष से ऊपर: 3 लाख रुपये

डीसी ने बताया कि यदि दुर्घटना में 70% या इससे कम विकलांगता होती है तो यही सहायता राशि लागू होगी। Dayalu-2 Scheme

कुत्ते के काटने और मामूली चोट पर भी मिलेगा मुआवज़ा

एक दांत के निशान पर: 10,000 रुपए
दो दांत के निशान पर: 20,000 रुपए
मामूली चोट पर: 10,000 रुपए तक

कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक ? Dayalu-2 Scheme

दुर्घटना की FIR/DDR कॉपी
सीएमओ रिपोर्ट
मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट
विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आवश्यकता होने पर प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी ली जा सकती है।

कैसे करें आवेदन? Dayalu-2 Scheme

इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को दयालु योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

महत्वपूर्ण सूचना: हरियाणा के सभी किसान और मजदूर भाइयों के लिए

"मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना" (हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड द्वारा संचालित)

अगर खेती-बाड़ी का काम करते समय (खेत में या मंडी में) किसी किसान या मजदूर भाई के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सरकार आर्थिक मदद देती है। जानकारी के अभाव में बहुत से लोग इसका लाभ नहीं ले पाते।

किस नुकसान पर कितनी मदद?

1️⃣ मृत्यु होने पर: ₹5,00,000/-

2️⃣ रीढ़ की हड्डी टूटने पर (स्थायी अपंगता): ₹2,50,000/-

3️⃣ दो अंग कटने पर: ₹1,87,500/-

4️⃣ एक अंग कटने पर: ₹1,25,000/-

5️⃣ चार उंगलियां कटने पर: ₹1,25,000/-

6️⃣ पूरी उंगली कटने पर: ₹75,000/-

7️⃣ उंगली का कुछ भाग कटने पर: ₹37,500/-

 सबसे जरूरी बात

दुर्घटना के 60 दिन (2 महीने) के अंदर फॉर्म भरना जरूरी है। देरी होने पर क्लेम नहीं मिलेगा।

 जरूरी कागज (Documents)

✅ परिवार पहचान पत्र (Family ID)

✅ आधार कार्ड

✅ पुलिस रिपोर्ट (DDR/FIR)

✅ मेडिकल रिपोर्ट / पोस्टमार्टम रिपोर्ट

✅ बैंक पासबुक